Income Tax Slab: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पेश बजट में करदाताओं को इनकम टैक्स पे करने के दो विकल्पों का तोहफा दिया है। नए विकल्प में टैक्स रेट कम रखे गए हैं, लेकिन इसमें टैक्सपेयर्स को तमाम टैक्स छूट से वंचित कर दिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आपने टैक्स के नए विकल्प का चयन किया तो आपको सेक्शन 80सी, सेक्शन 80डी, एचआरए पर टैक्स छूट तथा हाउजिंग लोन पर टैक्स छूट के फायदों से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए करदाता इस उलझन में हैं कि उनके लिए कौन सा विकल्प फायदेमंद होगा, पुराना या नया। #Budget2020 #Incometax #NirmalaSitharaman
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